आपके बहुत सारे प्रश्न थे न्यू टैक्स स्लैब में टैक्स छुट को लेकर. कुछ टैक्स स्कीम और investment को मै आपको बता रहा हु की इन टैक्स सेविंग investment में अब आपको टैक्स छुट नहीं मिलेगी. सभी जरुरी विडियो और लिंक इस आर्टिकल में आपको मिल जायेगे इसलिए थोडा समय निकाल कर पुरे आर्टिकल को पढियेगा.
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पब्लिक प्रोविडेंट में टैक्स छुट
पब्लिक प्रोविडेंट को टैक्स छुट के लिए ही ज्यादातर निवेशक निवेश करते है. पर न्यू टैक्स स्लैब में आपको इस योजना में टैक्स छुट का लाभ नहीं मिलेगा. इसमें किसी भी वितीय वर्ष में 500 से 1.5 लाख रूपए का निवेश टैक्स छुट के अंतर्गत आता है. पर न्यू टैक्स स्लैब में आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा. पब्लिक प्रोविडेंट फण्ड के बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप यहाँ विडियो देख सकते है.
नेशनल पेंशन स्कीम में टैक्स छुट
न्यू पेंशन स्कीम और नेशनल पेंशन सिस्टम ये दोनों ही नाम एक स्कीम या योजना के लिए है. अगर आप NPS में निवेश कर टैक्स छुट लेना चाहते है और वो भी न्यू टैक्स स्लैब के अंतर्गत तो आपको यह उम्मीद छोडनी होगी. क्योकि न्यू टैक्स स्लैब में आप टैक्स छुट का लाभ नहीं ले सकते है. पर पुराने टैक्स स्लैब से आप टैक्स छुट का लाब ले सकते है.
इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम में टैक्स छुट
इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम भी टैक्स छुट के लिए एक बेहतरीन विकल्प है. पर आप अगर न्यू टैक्स स्लैब में टैक्स छुट के लिए दावा करते है तो आपको टैक्स छुट का लाभ नहीं मिलेगा. ELSS में निवेश कर आप 1.5 लाख रूपए तक टैक्स छुट ले सकते है. और एक बेहतरीन आप्शन इसलिए है क्योकि आप इक्विटी के लुभाव्वाने रिटर्न के साथ टैक्स छुट का लाभ भी मिलता है. इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम के बारे में और जानकारी के लिए निचे वाली विडियो जरुर देखे.
सुकन्या समृद्धि योजना में टैक्स छुट
सुकन्या समृद्धि योजना भी टैक्स छुट के लिए एक बेहतरीन निवेश माना जाता है. और क्यों ना माना जाए क्योकि इस योजना में आपकी बेटी के लिए अच्हा पैसा बनाने और टैक्स छुट का भी लाभ लेने का मौका मिलता है. पर न्यू टैक्स स्लैब में आप टैक्स छुट का लाभ नहीं ले सकते है. सुकन्या योजना को समझने के लिए आप यह विडियो देखे.
इन्सुरांस में निवेश का टैक्स छुट
इन्सुरांस या बीमा में आप जो भी निवेश करते है उसको आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न में टैक्स छुट का लाभ ले सकते है. पर अगर आप न्यू टैक्स स्लैब में टैक्स छुट का दावा करते है तो आपको टैक्स लाभ नहीं मिलेगा.
मुझे उम्मीद है की आपके इन स्कीम में निवेश से जुडी सारी समस्या ख़त्म हुई होगी. पर फिर भी अगर आपको भी प्रश्न हो कमेंट कर पूछे. और टैक्स छुट को लेकर आपका कोई भी सुझाव् हो जरुर बताये. और इन सभी योजना में निवेश कर आप टैक्स छुट का दावा कर सकते है लेकिन पुराने टैक्स स्लैब के अन्दर.